एक मुस्लिम व्यक्ति, जो अपनी पहली पत्नी की इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी करता है, पहली पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत का आदेश नहीं मांग सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट (#AllahabadHighCourt) ने ये टिप्पणी की है। pic.twitter.com/FKYn6F407j— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 12, 2022
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