सुप्रीम कोर्ट ने Kamaaal Khan की याचिका को किया खारिज, मानहानि का मुकदमा इंदौर से मुंंबई नहीं होगा स्थानांतरित
अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मामले को इंदौर से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. केआरके ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि चूंकि वह मुंबई में रहते हैं, इसलिए उनके लिए सुनवाई के लिए इंदौर जाना मुश्किल होगा.
Supreme Court Rejects Kamaal R Khan Plea: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनेता निर्माता और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा दायर मानहानि के मामले को इंदौर से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. केआरके ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि चूंकि वह मुंबई में रहते हैं, इसलिए उनके लिए सुनवाई के लिए इंदौर जाना मुश्किल होगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और उन्हें इंदौर में संबंधित अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)