Delhi HC Denies Urgent Hearing on Adipurush Ban PIL: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म "आदिपुरुष" पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 30 जून को विचार किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अत्यावश्यकता शामिल नहीं है.  याचिकाकर्ता-संगठन, हिंदू सेना ने तर्क दिया कि फिल्म के विवादास्पद दृश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं और उल्लेख किया कि नेपाल ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, अदालत ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी थी और याचिकाकर्ता को निर्धारित तिथि पर लौटने का निर्देश दिया.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)