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Death During Sex: सेक्स के दौरान शख्स ने गला घोंटकर सेक्स वर्कर को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

जर्मन बैकपैकर ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाते समय एक सेक्स वर्कर की कपड़े से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में आरोपी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.

Death During Sex: सेक्स के दौरान शख्स ने गला घोंटकर सेक्स वर्कर को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई यह सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

तस्मानिया (Tasmania) के लाउंसेस्टन (Launceston) में 27 वर्षीय टोबियास पिक (Tobias Pick) के साथ सेक्स सेशन (Sex Session) के दौरान बॉक्सिंग डे 2020 (Boxing Day 2020) को 49 वर्षीय जिंगाई झांग (Jingai Zhang) की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जर्मन बैकपैकर ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाते समय एक सेक्स वर्कर (Sex Worker) की कपड़े से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में आरोपी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. मौत के बाद आरोपी ने सेक्स वर्कर जिंगाई झांग के पास से 2400 डॉलर नकदी और उसका फोन चुरा लिया, जिसे उसने एक नदी में फेंक दिया. शुरुआत में उस पर हत्या का आरोप लगा था, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

लाउंसेस्टन सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि आरोपी झांग की मौत से ठीक एक साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहा था. मरने से पहले उसने उसे सेक्स के लिए भुगतान किया था, लेकिन उस समय उसने कामुक रूप से दम तोड़ देने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया.

शख्स अपनी प्रेमिका से झगड़े के बाद बॉक्सिंग डे पर फिर से झांग से मिलने गया और इस बार उसने सहमति से उसका गला दबा दिया. अदालत को बताया गया कि पहले तो उसने गला घोंटने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उन्होंने पोजीशन बदल ली. उसने फिर उसे अपने गले में डालने के लिए अपने कपड़े दिए. यह भी पढ़ें: Japanese Man Arrested: शख्स ने दो हजार से ज्यादा बार किया पुलिस को कॉल, हुई यह कार्रवाई

आरोपी शख्स के बचाव पक्ष के वकील ओलिविया जेनकिंस ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी. अभियोजक ने कहा कि एलिजाबेथ एवरी ने अदालत को बताया कि झांग ने बढ़े हुए यौन सुख के लिए हल्के से गला घोंटने को कहा था, लेकिन उससे उसकी मौत हो गई.

मंगलवार को सजा सुनाते हुए न्यायमूर्ति रॉबर्ट पियर्स ने कहा कि उसकी मौत के बाद आरोपी का आचरण अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है. एबीसी के अनुसार, न्यायाधीश ने अदालत से कहा कि सहमति मौत का कारण बनने वाले कार्यों को न्यायोचित या बहाना नहीं बनाती है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 06, 2022 07:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).