Liquor Carry in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की छूट देने पर बवाल, महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध
Delhi Metro (Photo Credit : Twitter)

नयी दिल्ली, 30 जून: मेट्रो में यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें साथ ले जाने की अनुमति देने के दिल्ली मेट्रो के कदम पर एक महिला कार्यकर्ता ने शुक्रवार को कहा कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की. हालांकि, पुलिस ने आश्वस्त किया है कि कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अगर कोई ‘‘हंगामा’’ करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. Alcohol Allowed in Delhi Metro: डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की दी अनुमति, शराब पीने पर रहेगा प्रतिबंध

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समूचे मेट्रो नेटवर्क में नियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है. सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा का जिम्मा संभालता है.

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और अन्य ‘मेट्रो लाइन’ के लिए अलग-अलग नियम रखना ‘‘वांछनीय’’ नहीं है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर अब तक दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाना प्रतिबंधित था. दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को अब शराब की दो सीलबंद बोतलें साथ ले जाने की अनुमति होगी लेकिन मेट्रो परिसर के अंदर शराब के सेवन पर सख्त प्रतिबंध है.

पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) जी. रामगोपाल नाइक ने कहा, ‘‘हमारे पास डीएमआरसी अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं जिसके अनुसार अगर कोई यात्री हंगामा करता है तो हम 200 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया जाता है, तो हम उस पर उत्पाद शुल्क अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं. हमारे पास अपने कानूनी प्रावधान हैं जिनका उपयोग किसी भी उल्लंघन के मामले में नजर रखने के लिए किया जा सकता है.’’

महिला कार्यकर्ता एनी राजा ने कहा कि दिल्ली मेट्रो परिसर के अंदर लोग शराब नहीं पीएंगे, यह सुनश्चित करना कठिन होगा और उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘यह महिलाओं के लिए सभी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है. यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि लोग मेट्रो के अंदर शराब की बोतलें नहीं खोलेंगे. जरूरी नहीं कि महिलाएं सिर्फ महिला कोच में ही सफर करें. वे अन्य डिब्बों में भी यात्रा करती हैं. इसे अधिकारियों द्वारा वापस लिया जाना चाहिए.’’

दिल्ली मेट्रो के अनुसार, सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने ट्रेनों में ले जाने की अनुमति वाली वस्तुओं की सूची की समीक्षा की है. संशोधित सूची के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है.

डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.

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