Alcohol Allowed in Delhi Metro: डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है. सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है. पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह भी पढ़ें: 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर लगा बैन, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला
हालाँकि, डीएमआरसी ने आधिकारिक ने कहा, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है. मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
ट्वीट देखें:
DMRC issues official statement - Two sealed bottles of alcohol per person is allowed to be carried on the Delhi Metro at par with the provisions on the Airport Express Line. A committee comprising officials from CISF and DMRC have reviewed the earlier order. As per an earlier… pic.twitter.com/JPI9QBu95w
— ANI (@ANI) June 30, 2023
डीएमआरसी की विज्ञप्ति में कहा गया है, "मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी."