डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (Directorate General of Civil Aviation) ने शनिवार को एक ऑर्डर जारी किया. इस आर्डर में लिखा गया है कि, कॉमर्शियल फ्लाइट्स के नॉर्म्स का उल्लंघन करने और फोटोग्राफी करने पर यात्री को उस रूट के लिए दो हफ़्तों तक यात्रा करने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. जब तक एयरलाइन इन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तब तक निलंबन लागू रहेगा. यह भी पढ़ें: DGCA: कंगना रानौत की विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा का उल्लंघन, डीजीसीए ने IndiGo Airlines से मांगी रिपोर्ट
डीजीसीए ने अपने स्टेटमेंट में लिखा,'किसी भी यात्री के विमान अधिनियम 1937 के नियम 13 का उल्लंघन करने पर उस विशेष मार्ग के लिए उड़ान की अनुसूची अगले दिन से दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दी जाएगी. डीजीसीए का यह स्टेटमेंट कॉमर्शियल फ्लाइट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की शर्तों से संबंधित है. विमानन नियामक (aviation regulator) ने कहा कि विमान के अंदर बिना अनुमति फोटोग्राफी पहले से ही निलंबित है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां इस नियम को लागू करने में विफल रही हैं.
पढ़ें ट्वीट:
In case of any violation of Rule 13 of Aircraft Rules 1937 on any passenger aircraft, the schedule of flight for that particular route shall be suspended for two weeks from the next day: DGCA.
The rule deals with conditions of photography & videography on board flights. https://t.co/USdZhvWaal pic.twitter.com/US6D4mn1sU
— ANI (@ANI) September 12, 2020
इंडिगो फ्लाइट की नई गाइडलाइन तब सामने आयी जब हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत बुधवार 9 सितंबर को चंडीगढ़ से मुंबई यात्रा कर रही थीं. फ्लाइट में मीडियाकर्मियों के बीच मची अफरा-तफरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बाद लागू किया गया. इस घटना के बाद डीजीसीए एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 के उल्लंघन पर यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस सम्बंधित मार्ग में यात्रा दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दी जाएगी. यानी अब से अगर कोई नियमित यात्री उड़ान में नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस मार्ग पर विमान सेवा कंपनी का शेड्यूल दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.