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उत्तर प्रदेश: शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी, आबकारी विभाग ने आदेश किया जारी

शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अब करीब 7 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी. इसके लिए मंगलवार को आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया. यह आदेश कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानों पर लागू होगा.

उत्तर प्रदेश: शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी, आबकारी विभाग ने आदेश किया जारी
शराब (Photo Credits: File Photo)

लखनऊ, 28 अक्टूबर: शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अब करीब 7 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी. इसके लिए मंगलवार को आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया. यह आदेश कोविड-19 (COVID19) कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानों पर लागू होगा. हालांकि शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया था और 4 मई को उन्हें फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी. इसके तहत ये दुकानें शाम 7 बजे तक खुल सकती थीं लेकिन जब सप्ताहांतों के लिए प्रतिबंध लागू किए गए तो ये नियम शराब दुकानों पर भी लागू हुए.

इसके बाद जुलाई में शराब की दुकानों को सप्ताहांतों में खुला रखने और रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई. नए आदेश को लेकर उप्र के लिकर सेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव कन्हैया लाल मौर्य ने कहा, "कई महीनों से शराब की दुकानों को रात 9 बजे बंद किया जा रहा था. जबकि बार और रेस्तरां को ज्यादा समय तक खोलने की अनुमति थी, तो हमने पिछले हफ्ते आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे समय बदलने का अनुरोध किया. एसोसिएशन इस फैसले का स्वागत करती है."

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एसोसिएशन ने जल्दी दुकानें बंद होने के कारण बिक्री में कमी के कारण लाइसेंस संबंधी समस्याओं का मुद्दा भी उठाया है. मौर्य ने कहा कि अब शादी और त्यौहारों का सीजन शुरू होने से कारोबार बढ़ सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2020 10:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).