Durga Puja 2020: यूपी में लगेंगे दुर्गा पूजा के पंडाल, योगी सरकार ने अनलॉक-5 में दी अनुमति, जानिए गाइडलाइंस
दुर्गा पूजा (Photo Credits: Facebook)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोविड-19 (COVID-19) प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ दुर्गा पूजा (Durga Puja 2020) की अनुमति दे दी गयी है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में छूट देते हुए निरुद्ध क्षेत्र के बाहर कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को मंजूरी दी है. यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi) ने बताया कि 15 अक्टूबर से सभी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दे दी गई है और इसमें 100 तक की संख्या का प्रतिबंध भी हटाया गया है. हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. झारखंड में निरुद्ध क्षेत्र के बाहर सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, दुर्गा पूजा घरों-मंदिरों में ही होगी

दुर्गा पूजा का कार्यक्रम यदि बंद स्थान या हाल या कमरे में आयोजित किया जाता है तो उसकी कुल क्षमता के 50 फीसदी (अधिकतम 200 व्यक्ति) व्यक्तियों के इक्कठा होने की अनुमति है. वहीं, खुले स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार लोगों की संख्या निर्धारित होगी. इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएगी. फिलाहल नए दिशानिर्देश 15 अक्टूबर से लागू होंगे, जबकि नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को जरी की गयी नई गाइडलाइंस के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. हालांकि यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबंधन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा. जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी व इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी.

वहीं, जहां, स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है. शैक्षणिक संस्थानों में छात्र अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं. स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति, बिना माता-पिता (अभिभावक) की सहमति से नहीं कराई जा सकती है. उन्होंने कहा कि यह माता-पिता (अभिभावक) की सहमति पर निर्भर होगा.

महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा. उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे- शासकीय निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को केवल शोधार्थी एवं परास्नातक विज्ञान एवं तकनीकी छात्रों के प्रयोगशाला संबंधित कार्यो के लिए खोलने के संबंध में केन्द्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जायेगा.

गाइडलाइंस के मुताबिक मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी. जबकि कन्टेन्मेंट ज़ोन के बाहर सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने हेतु 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी.

कन्टेन्मेंट जोन के बाहर बिज़नेस टू बिज़नेस (B2B) प्रदर्शनी को वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी. तरण-तालों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु भी खोले जाने की अनुमति होगी.