उत्तर प्रदेश: डॉ. कफील खान आधी रात को जेल से हुए रिहा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को रद्द करते हुए रिहाई का दिया गया आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील खान को मंगलवार को आधी रात के करीब रिहा कर दिया गया. याचिका में तर्क दिया गया था कि खान को फरवरी में एक सक्षम अदालत ने जमानत दी थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था.
मथुरा (उत्तर प्रदेश), 2 सितंबर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) से जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील खान (Dr Kafeel Khan) को मंगलवार को आधी रात के करीब रिहा कर दिया गया. खान के वकील इरफान गाजी ने कहा, "मथुरा जेल प्रशासन ने हमें 11.00 बजे सूचना दी कि डॉ. कफील खान को लगभग आधी रात को रिहा किया जा रहा है." इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसकी हिरासत को रद्द करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया था.
पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के बाद जनवरी से ही खान जेल में थे. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने खान की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश दिया.
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याचिका में तर्क दिया गया था कि खान को फरवरी में एक सक्षम अदालत ने जमानत दी थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था. हालांकि, उन्हें चार दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया. याचिका में कहा गया कि उनकी हिरासत अवैध है.