उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस वसूलेगी 10 हजार तक जुर्माना

अक्सर देखा जाता है कि लोग वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करते दिखाई पड़ते हैं. इसमें दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाने वाले शामिल हैं. लेकिन अब ऐसा अगर आप यूपी में करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है. सूबे की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मोटरयान नियमावली में बढ़ी हुई दरों को लेकर आदेश जारी किया है.

ट्रैफिक पुलिस-प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits-PTI)

लखनऊ. अक्सर देखा जाता है कि लोग वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करते दिखाई पड़ते हैं. इसमें दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाने वाले शामिल हैं. लेकिन अब ऐसा अगर आप यूपी (Uttar Pradesh) में करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है. सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मोटरयान नियमावली में बढ़ी हुई दरों को लेकर आदेश जारी किया है. इस नए फैसले के बाद अब अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो एक हजार जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही दूसरी बार ऐसा करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ी हुई जुर्माने की राशि को लेकर आदेश जारी किया है. वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने पर पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. यह भी पढ़ें-यूपी पुलिस के जज्बे को सलाम, लॉकडाउन के बीच लखनऊ में महिला सब इंस्पेक्टर निदा अर्शी बच्ची के साथ ड्यूटी करते देखी गई, देखें तस्वीर

ANI का ट्वीट-

वहीं ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पकड़े जाने पर पुलिस अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में समस्या खड़ी करने पर पहले एक हजार का जुर्माना लगता था जो अब दो हजार रुपये लगेगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी गलत जानकारी देने पर अब 10 हजार का जुर्माना पुलिस वसूलेगी. जबकि फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता न देने पर भी 10 हजार रुपये ढीली करनी पड़ेगी.

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