UP: आजमगढ़ में रेप और 3 लोगों की हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत, 9 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आजमगढ़ की एक अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. म.ह शख्स मुबारकपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक मां का दुष्कर्म करने के बाद चार महीने की बच्ची सहित परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने का दोषी पाया गया है.
आजमगढ़, 28 मार्च : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आजमगढ़ की एक अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. शख्स मुबारकपुर थाने (Mubarakpur Police Station) के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक मां का दुष्कर्म (Misdeed) करने के बाद चार महीने की बच्ची सहित परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने का दोषी पाया गया है. यह घटना 17 महीने पहले हुई थी और मारे गए दो अन्य लोग बच्ची की 30 वर्षीय मां और 35 वर्षीय पिता थे. यह भी पढ़े: Uttar Pradesh: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने तीनों हत्याओं और एक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नजीरुद्दीन को सजा सुनाई. न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उसके द्वारा की गई हत्याएं अपराध की 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में आती हैं.
न्यायाधीश ने नजीरुद्दीन पर 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें कहा गया कि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा. इस मामले को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत सुना क्योंकि नजीरुद्दीन द्वारा किए गए अपराध में एक नाबालिग बच्ची की हत्या भी शामिल थी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और प्रॉसीक्यूशन टीम के सदस्यों के लिए एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की है.