Unlock 5.0: 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कल से फिर यूपी में खुलेंगे सिनेमा हॉल, नई गाइडलाइन्स यहां पढ़ें

गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसके लिए SOPs (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर दिए गए हैं. मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एक बयान में कहा कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

कल से खुलेंगे सिनेमा हॉल, (फोटो क्रेडिट्स: ANI)

मूवी थिएटर 50% की क्षमता से कल 15 से खुलने लगेंगे.मिराज सिनेमास के क्षेत्रीय परिचालन प्रमुख का कहना है, "रनिंग ऑपरेशंस के लिए हमारी तैयारियां बहुत ठोस हैं और हम पिछले 7 महीनों से इसके लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं. हमारा उद्देश्य है कि हम COVID के दौरान एक सुरक्षित मूवी अनुभव प्रदान करें."

गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसके लिए SOPs (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर दिए गए हैं. मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एक बयान में कहा कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. बयान में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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बंद स्थानों में हालांकि 200 लोगों की हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति होगी. फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग  को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा. दिशा-निर्देशों के अनुसार, खुले स्थानों में स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन और अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाने के लिए थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर के प्रावधान होने चाहिए.

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में थियेटर बाजार छह महीने में सभी भाषाओं में लगभग crore 3,000 करोड़ का नुकसान कर चुका है. इनमें से हिंदी फिल्म उद्योग में लगभग 2,000 करोड़ हैं. देश कोविड -19 महामारी पर अपनी मूवी स्क्रीन काउंट का 12% पहले ही सिनेमाघरों के रूप में खो चुका है.

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