देश

Union Budget 2023: नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा.

Union Budget 2023: नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Nirmala Sitharaman (Photo: PTI)

नई दिल्ली, 1 फरवरी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा. सीतारमण ने संसद में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, "वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं. मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है."

3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा. यह भी पढ़ें : Union Budget 2023: सरकार 2,200 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करेगी- सीतारमण

वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय सीमा पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि कर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2023 02:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).