29 दिसंबर से बंद हो जाएंगे आपके मनपसंद चैनल, चालू करने के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) 29 दिसंबर से नए नियम लागू कर रही है. इन नए नियमों से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नए नियमों के अनुसार 29 दिसंबर से DTH और केबल उपभोक्ताओं को सिर्फ उन्हीं चैनलों के पैसे देने होंगे जिनको वे देखते हैं.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 29 दिसंबर से नए नियम लागू कर रही है. इन नए नियमों से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नए नियमों के अनुसार 29 दिसंबर से DTH और केबल उपभोक्ताओं को सिर्फ उन्हीं चैनलों के पैसे देने होंगे जिनको वे देखते हैं, केबल ऑपरेटर और DTH सर्विस प्रोवाइडर को फ्री टू एयर चैनल बिना किसी शुल्क के मुहैया कराने होंगे. ऐसे में केबल और DTH के जरिए टेलिविजन देखने वाले दर्शकों के कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब इंडिया टीवी पर TRAI सचिव एस के गुप्ता (S K Gupta) ने दिए हैं.
अभी तक उपभोक्ता 150 से 200 रुपए महीने तक में लगभग सभी चैनल देख लेते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ट्राई के नए नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं को 29 दिसंबर से 100 फ्री टू एयर चैनल दिखाए जाएंगे. इसके लिए आपको 130 रुपए प्रतिमाह भुगतान करना होगा. इसके अलावा मनपसंद के चैनल देखने के लिए 10 पैसे से लेकर 19 रुपए तक प्रति चैनल अलग से भुगतान करना होगा.
बता दें कि 130 रुपए महीने में जो 100 फ्री चैनल दिखाए जाएंगे, उनमें भी अधिकांश क्षेत्रीय चैनल होंगे. इनमें 24 चैनल दूरदर्शन के होंगे. इन नए नियमों से उपभोक्ताओं के साथ-साथ केबल ऑपरेटर्स को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उपभोक्ताओं की मांग अलग-अलग चैनल की रहेगी. जिसे मेंटेन करना केबल ऑपरेटर्स के बड़ी चुनौती होगी.