सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर अब लिखा दिखेगा 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्‍यु'
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है. इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है. संशोधन “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तृतीय संशोधन नियम, 2022” है. संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे. यह भी पढ़ें : गुजरात के जहरीली शराब कांड की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए: कांग्रेस

निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का नया स्वरूप इस प्रकार होगा

उपरोक्त अधिसूचना के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की सॉफ्ट या प्रिंट करने वाली प्रतियां 19 भाषाओं में वेबसाइट www.mohfw.gov.in and ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध हैं.

उपरोक्त के मद्देनजर, सूचित किया जाता है कि;

सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तम्बाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी. जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी. जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से संलग्न होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो. उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिबंध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान है. जीएसआर 458 (ई), तिथि 21 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत मौजूदा निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी (फोटो-2) 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी.