India Three New Criminal Laws: देशभर में तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानें क्या-क्या बदल गया?

देशभर में तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे. इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा.

India Three New Criminal Laws: देशभर में तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे. इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे. नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी., जिसमें ‘जीरो एफआईआर (ZERO FIR)’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, मोबाइल फोन पर SMS के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है.

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जानें क्या-क्या बदल गया?

तीन नए आपराधिक कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गयी थी. इन कानूनों को भारतीयों ने भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है और यह औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं.

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