Mamata vs Suvendu: नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हराया तो अदालत पहुंची CM ममता, 24 जून को होगी सुनवाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

कोलकाता, 18 जून : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा (Nandigram Assembly) सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी है. बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले को पेश किया.

न्यायमूर्ति चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया. यह भी पढ़ें : असम में कांग्रेस के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक अधिकारी पर जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया. बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं.

गौरतलब है कि  ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए भवानीपुर की अपनी सीट छोड़ दी थी. लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने यहां ममता को करीबी मुकाबले हरा दिया था. ममता ने चुनाव परिणाम के बाद ही आरोप लगाया था कि मतगणना में धांधली की गई है. अब शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी.

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