Thane News: ठाणे कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण मामले में ट्यूशन टीचर को 3 वर्ष की कठोर सजा
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Thane News:  ठाणे कोर्ट ने नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण मामले में 35 वर्षीय ट्यूशन टीचर को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया है. यह भी पढ़े: Thane News: मुंबई से सटे डोंबिवली में 7 वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण; POCSO एक्ट के तहत जिला परिषद स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार

मामला 22 नवंबर 2019 का

यह मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब शिकायतकर्ता ने अपनी 6 वर्षीय बेटी (कक्षा 2 की छात्रा) के साथ शिक्षक द्वारा “अश्लील हरकत” करने की घटना दर्ज कराई थी. इसके बाद दो अन्य छात्राओं ने भी उसी शिक्षक के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे.

कोर्ट ने ठुकराई सभी दलीलें

मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद आरोपी शिक्षक ने खुद को बचाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन न्यायालय ने उसकी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की कठोर सजा सुनाई.

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शिक्षक ने अपनी भूमिका का गलत इस्तेमाल किया और बच्चों की मासूमियत व भरोसे का अनुचित लाभ उठाया है. अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, और ऐसे लोगों को सख्त सजा देकर समाज में सख्त संदेश देना आवश्यक है.