Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.
नई दिल्ली: आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. विभव कुमार ने यह याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मालिवाल ने कहा, अगर विभव को कुमार को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है.
स्वाति मालीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा, जैसे ही FIR दर्ज की गई, उसके बाद AAP के मंत्रियों ने एक दिन में तीन-तीन, चार-चार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझको BJP का एजेंट बताया. सीएम केजरीवाल मारपीट के आरोपी विभव को लखनऊ और मुंबई लेकर गए.
मुझे रेप की धमकियां दी जा रहीं- स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल ने कहा, मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं. यहां तक कि रेप को धमकी भी दी जा रही है. स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा अगर विभव को जमानत दी गई तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 27, 2024 05:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

