सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 15 मार्च को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को नये चुनाव आयुक्त की मौजूदा कानूनों के तहत नियुक्ति पर रोक लगाने की माँग वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर रखा गया है.
नई दिल्ली, 13 मार्च : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को नये चुनाव आयुक्त की मौजूदा कानूनों के तहत नियुक्ति पर रोक लगाने की माँग वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर रखा गया है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा, "हम इसे शुक्रवार को रखेंगे." याचिका में शीर्ष अदालत की मार्च 2023 की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव निकाय के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई के तीन सदस्यीय पैनल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का निर्देश दिया गया था. यह भी पढ़ें : ‘महिला न्याय’ गारंटी योजना: गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये देगी कांग्रेस, सरकारी नौकरियों में 50% कोटा
इसके विपरीत, सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 संसद में पारित कराया जिसमें प्रावधान है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है.
जनवरी में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संसद द्वारा पेश कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था. हालाँकि, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 13, 2024 01:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

