Breaking: जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक अग्रिम जमानत दी है. केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे. बता दें कि ED ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है.
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on May 10, 2024 02:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

