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सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए
Randeep Surjewala Photo Credits: PTI

नई दिल्ली, 9 नवंबर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा.

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2000 में सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चार सप्ताह का समय दिया. यह भी पढ़ें : Gopal Tandon Passes Away: यूपी के पूर्व मंत्री गोपाल टंडन का निधन, रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया शोक

पीठ ने कहा कि अगले पांच सप्ताह तक वारंट पर अमल नहीं किया जायेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2023 02:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).