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सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत चार दिसंबर तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को शुक्रवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत चार दिसंबर तक बढ़ाई
Satyendra Jain

नई दिल्ली, 24 नवंबर : सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को शुक्रवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दिया. जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ को अवगत कराया कि मामला 28 नवंबर के बाद न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना.की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध दिखाया गया है.

इस पर सुनवाई करते हुए दो जजों की विशेष पीठ में शामिल जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि जमानत याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है. हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी.राजू की अनुपलब्धता को देखते हुए पीठ ने उक्त तिथि पर मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को तय की. इसने स्पष्ट किया कि विशेष पीठ उस दिन जस्टिस बोपन्ना और त्रिवेदी वाली पीठों का सामान्य कार्य समाप्त होने के बाद एकत्रित होगी. इससे पहले की सुनवाई में कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और आप नेता को दी गई अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक जारी रखने का आदेश दिया गया था. यह भी पढ़ें : Kerala: केरल पुलिसकर्मी ने बीमार प्रवासी मजदूर महिला के नवजात को कराया स्तनपान, चारों तरफ हो रही वाहवाही

इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, इसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन उसने कई शर्तें लगा दी थीं, इसमें किसी से बात करने पर रोक भी शामिल थी. मीडिया और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ना.

आप नेता ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, इसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी. अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 24, 2023 12:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).