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सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को कश्मीर में उनसे मुलाकात करने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को कश्मीर में उनसे मिलने की इजाजत दे दी जहां अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से वह नजरबंद हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को उनसे मिलने की इजाजत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को कश्मीर में उनसे मुलाकात करने की इजाजत दी
महबूबा मुफ्ती (Photo Credits: PTI)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की बेटी को कश्मीर में उनसे मिलने की इजाजत दे दी जहां अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से वह नजरबंद हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पीठ ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा (Iltija) को उनसे मिलने की इजाजत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इसके लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इल्तिजा ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें श्रीनगर (Srinagar) आवास पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहां उन्हें निर्बाध आवागमन करने नहीं दिया गया.

दरअसल, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने बुधवार क  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुच्छेद के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए. इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है. यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिली: रिपोर्ट.

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने अगस्त महीने में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 05, 2019 12:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).