सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की बेटी को कश्मीर में उनसे मिलने की इजाजत दे दी जहां अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से वह नजरबंद हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पीठ ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा (Iltija) को उनसे मिलने की इजाजत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इसके लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इल्तिजा ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें श्रीनगर (Srinagar) आवास पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहां उन्हें निर्बाध आवागमन करने नहीं दिया गया.
दरअसल, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने बुधवार क सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुच्छेद के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए. इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है. यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिली: रिपोर्ट.
Supreme Court allows Jammu&Kashmir former CM Mehbooba Mufti's daughter Iltija to travel from Chennai to Srinagar to meet her mother in private.The court, however, said that she can move in other parts of Srinagar&it would be subject to prior permission from authorities,if needed. pic.twitter.com/0vBTz2gtQP
— ANI (@ANI) September 5, 2019
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने अगस्त महीने में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया.