Abu Azmi Aurangzeb Remark: औरंगजेब बयान मामलें में सपा नेता अबू आजमी को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
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Abu Azmi Aurangzeb Remark:  मुगल शासक औरंगजेब बयान मामले में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगलवार को मुंबई के सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. यह भी पढ़े: Abu Azmi Suspension: एसपी MLA अबू आज़मी ने महाराष्ट्र विधान

अबू आजमी को इन शर्तों पर मिली है जमानत

कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अबू आजमी को 20 हजार रुपये का सॉल्वेंट सिक्योरिटी बांड देने को कहा और उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष 12, 13 और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पेश होने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वह मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करें. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अबू आजमी निर्देशों का पालन करते हुए मुंबई के मरीन लाइन पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं.

कोर्ट में आजमी ने दी ये सफाई

दरअसल कोर्ट के समक्ष आजमी की ओर से दलील दी गई कि उनकी यह टिप्पणियां किसी व्यक्ति का अपमान करने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की गई थीं.उनके वकील मुबीन सोलकर ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर में उनके मुवक्किल के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है.

जानें क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद इस बयान पर भारी विवाद खड़ा हो गया. उनके इस बयान के बाद मुंबई और ठाणे पुलिस ने बीएनएसआईपीसी की धारा 299, 302, 356(1), 356(2) के तहत मामला दर्ज किया था.