चंडीगढ़: सिख समुदाय और संगठनों का दबाव झेलने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी अधिसूचना में संशोधन किया और सिख महिलाओं को दुपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनने से छूट प्रदान की. नए संशोधन के साथ अब सिख महिलाओं को दुपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना वैकल्पिक होगा प्रशासन के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, "चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ मोटर वाहन अधिनियम, 1990 के नियम 193 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है."
प्रवक्ता ने कहा कि संशोधित अधिसूचना दुपहिया चलाते वक्त सभी महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट प्रदान करता है और साथ ही पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्तियों को भी इसी प्रकार की छूट प्रदान की गई है. सिख संगठनों के एक प्रतिनिधित्व के जवाब में गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को दिल्ली सरकार की तर्ज पर सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने का विकल्प मुहैया कराने की सलाह दी है. यह भी पढ़े: Video : बाइक चलाती हुई महिलाओं के बीच कार पर सवार नजर आएं रणवीर सिंह, महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने की शुरुआत में शिरोमणी अकाली दल के नेताओं को आश्वासन दिया था कि केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगड़ में महिलाओं को हेलमेट पहनना अनियवार्य करने के कानून में छूट दी जाएगी.