Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: मथुरा कृष्ण जन्म भूमि विवाद की होगी सुनवाई, जिला कोर्ट ने दी अनुमति

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच गुरुवार को मथुरा जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर निचली अदालत में दायर मुकदमे की सुनवाई की अनुमति दे दी है. इससे पहले मंगलवार को मथुरा की कोर्ट में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की गई थी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद (Photo Credits: Twitter)

Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Dispute: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच गुरुवार को मथुरा जिला अदालत (Mathura District Court) ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर निचली अदालत में दायर मुकदमे की सुनवाई की अनुमति दे दी है. इससे पहले मंगलवार को मथुरा की कोर्ट में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की गई थी. वाराणसी, मथुरा में धार्मिक संपत्तियों पर दावों के लिए मुकदमों से 1991 का कानून सुर्खियों में आया

मथुरा की अदालत में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष एवं एक मामले में वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की है. सिंह के अनुसार, एक जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी.

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब से इस संबंध में वाद दाखिल किया गया है प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के लोग ईदगाह से उसके हिन्दू मंदिर होने से संबंधित वहां मौजूद साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. सिंह ने इसके लिए ईदगाह पर एक विशेष सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने व साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त करने के लिए वहां तक अन्य किसी भी व्यक्ति की पहुंच प्रतिबंधित करने की मांग भी की है.

सिंह ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वहां के सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा दिए गए आदेश की प्रति भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ लगाई है.

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