Income Tax Rule: 1 अप्रैल से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर में होंगे 7 बड़े बदलाव, जानें पूरी जानकारी

Income Tax Rule: वित्त विधेयक 2025 के तहत कई नए आयकर नियम 1 अप्रैल 2025 से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे.

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Income Tax Rule: 1 अप्रैल से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर में होंगे 7 बड़े बदलाव, जानें पूरी जानकारी

Income Tax New Rule : वित्त विधेयक 2025 के तहत कई नए आयकर नियम 1 अप्रैल 2025 से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे. नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से पहले ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं. इन नियमों को ध्यान में रखने से वेतनभोगी कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने करों की योजना बनाने में मदद मिलेगी. आईये जानते हैं नए आयकर नियम क्या हैं.

धारा 87A के तहत टैक्स छूट (Tax Rebate Under Section 87A)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 25,000 रुपय से बढ़ाकर 60,000 रुपय कर दिया गया है. यह छूट 12 लाख रुपय तक की टैक्सेबल आय पर लागू होगी, जिससे इस सीमा तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नया टैक्स रेजीम (New Tax Regime) लागू होने के बाद वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपय तक हो जाएगी, क्योंकि इसमे�A5%88%E0%A4%B2+%E0%A4%B8%E0%A5%87+%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80+%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F+%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87+7+%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87+%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5%2C+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80&via=LatestlyHindi ', 650, 420);" title="Share on Twitter">

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Income Tax Rule: 1 अप्रैल से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर में होंगे 7 बड़े बदलाव, जानें पूरी जानकारी

Income Tax New Rule : वित्त विधेयक 2025 के तहत कई नए आयकर नियम 1 अप्रैल 2025 से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे. नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से पहले ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं. इन नियमों को ध्यान में रखने से वेतनभोगी कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने करों की योजना बनाने में मदद मिलेगी. आईये जानते हैं नए आयकर नियम क्या हैं.

धारा 87A के तहत टैक्स छूट (Tax Rebate Under Section 87A)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 25,000 रुपय से बढ़ाकर 60,000 रुपय कर दिया गया है. यह छूट 12 लाख रुपय तक की टैक्सेबल आय पर लागू होगी, जिससे इस सीमा तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नया टैक्स रेजीम (New Tax Regime) लागू होने के बाद वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपय तक हो जाएगी, क्योंकि इसमें 75,000 रुपय का स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी मिलेगा, लेकिन पुराने टैक्स रेजीम में इस छूट में कोई बदलाव नहीं होगा.

टैक्स स्लैब और दरें (Tax Slab And Rates)

1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव होगा. बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट (Basic Exemption Limit) 3 लाख रुपय से बढ़ाकर 4 लाख रुपय कर दी गई है. इसके अलावा, 24 लाख रुपय से अधिक आय पर 30% का टैक्स भी लगेगा. हालांकि, पुराने रेजीम में टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं होगा.

यह भी पढ़े-Tax Savings Under Section 80C: 31 मार्च तक बच्चों के नाम पर करें ये 2 निवेश, टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट

नई TDS थ्रेशोल्ड (New TDS Thresholds)

1 अप्रैल 2025 से विभिन्न लेन-देन पर TDS/TCS कटौती की सीमा बढ़ाई जा रही है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है, कि बैंक डिपॉजिट पर TDS की कटौती सीमा 40,000 रुपय से बढ़ाकर 50,000 रुपय कर दी गई है, और अन्य कई TDS/TCS बदलाव भी हुए हैं.

परक्विज़िट की परिभाषा में बदलाव (Change In The Definition Of Perquisites)

नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को उनके नियोक्ता से मिलने वाली सुविधाओं और लाभों को परक्विज़िट के रूप में नहीं गिना जाएगा. साथ ही, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के विदेश में इलाज के लिए यात्रा का खर्च उठाता है, तो उसे परक्विज़िट के रूप में नहीं माना जाएगा.

ULIP पर टैक्स (ULIP Taxation)

अगर आप ULIPs (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी) में निवेश कर रहे हैं, तो आपको इसके  टैक्सेशन के बारे में नया नियम जानना जरुरी है. बजट 2025 के अनुसार, यदि ULIP के रिडेम्पशन (Redemption) की रकम 2.5 लाख रुपय की प्रीमियम सीमा से अधिक होती है, तो उसे पूंजीगत लाभ के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 112A के तहत उसपर टैक्स लागू होगा.

NPS वत्सल्य पर टैक्स बचत (Tax-Saving On NPS Vatsalya)

नए वित्तीय वर्ष में, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य करदाता अपने बच्चों के NPS वत्सल्य खाते में योगदान करके 50,000 रुपय की अतिरिक्त टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं, यह कटौती केवल पुराने टैक्स रेजीम में ही उपलब्ध होगी.

स्व-आधारित संपत्ति के वार्षिक मूल्य को सरल किया गया (Annual Value Of The Self-Occupied Property Simplified)

1 अप्रैल 2025 से वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य करदाता अपनी दो संपत्तियों पर शून्य मूल्य का दावा कर सकते हैं, चाहे वे स्व-आधारित हों या न हों. इससे पहले, यह नियम थोड़ा जटिल था, लेकिन अब इसे आसान बना दिया गया है.

इसके अलावा अन्य कई बदलाव

इन प्रमुख बदलावों के अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं. उदाहरण के तौर पर, अब आप DigiLocker के नामांकित व्यक्ति को अपनी इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स तक पहुंच देने की अनुमति दे सकते हैं. कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लाभ भी नए वित्तीय वर्ष से बदलने जा रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के तहत एक आश्वस्त पेंशन योजना का विकल्प भी जल्द मिलने वाला है.

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