Bengaluru: कोरोना महामारी को लेकर बेंगलुरु पुलिस का बड़ा फैसला,  31 दिसंबर की शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू
बेंगलुरु पुलिस आयुक्‍त कमल पंत (Photo Credits: ANI)

No New Year Celebrations in Bengaluru: ब्रिटेन में कोरोना के पाए गए नए वायरस को लेकर दूसरे अन्य देशों की तरह भारत भी सतर्क हैं. अन्य देशों की तरफ भारत भी ऐहतियत के तौर पर कम उठा रहा हैं. यही वजह है कि भारत में जहां ब्रिटेन के विमानों को 31 दिसंबर तक के रोक लगा दी गई हैं. वहीं 31 दिसंबर नए साल के जश्न पर लोगों की भीड़ ना उमड़े अलग- अलग राज्य अपने तरह से कदम उठा रहे हैं. ताकि जश्न की रात लोगों की भीड़ ना उमड़ने पाए. कोरोना महामारी को देखत हुए ही बेंगलुरु पुलिस ने शहर में जश्न की रात धारा 144 लगा दिया गया है.

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्‍त  कमल पंत (Police  Commissioner  Kamal Pant) ने कहा कि नए साल पर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. जिसके बाद शहर में पांच से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो  सकेंगे. पुलिस के इस कदम के बाद शहर में चाहकर भी लोग अपने घरों से बाहर आकर जश्न नहीं मना सकेते हैं. यह भी पढ़े: Night Curfew in Karnataka: कोरोना संकट के चलते कर्नाटक सरकार ने आज से किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 2 जनवरी तक पाबंदी रहेगी जारी

वहीं इसके पहले कोरोना महामारी और ब्रिटेन में पाए गए न्यू वायरस को देखते हुए महाराष्ट्र में पांच जनवरी, कर्नाटक में दो जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. ताकि जश्न की रात लोगों की भीड़ बाहर ना उमड़े. इन दोनों राज्यों में जहां नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है. वहीं राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड में 31 दिसंबर की रात नए साल के सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.