स्कूल को मॉल में बदलने पर Himachal Pradesh के मुख्य सचिव को नोटिस
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें एक छात्र द्वारा लिखित पत्र पर स्वत: संज्ञान लेने का आरोप लगाया गया है कि मंडी शहर के एक सरकारी स्कूल परिसर में अमीर और राजनीतिक नेताओं के फायदे के लिए बड़े शॉपिंग मॉल का प्रस्ताव रखा गया है.
शिमला, 25 सितम्बर: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) उच्च न्यायालय (High Court) ने मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें एक छात्र द्वारा लिखित पत्र पर स्वत: संज्ञान लेने का आरोप लगाया गया है कि मंडी शहर के एक सरकारी स्कूल परिसर में अमीर और राजनीतिक नेताओं के फायदे के लिए बड़े शॉपिंग मॉल का प्रस्ताव रखा गया है. छात्र ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत, उसके खेल का मैदान और मंच और खाली जगह को नष्ट कर दिया. यह भी पढ़े: जामिया आरसीए के 15 छात्रों का सिविल सेवाओं के लिए हुआ चयन
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि खेल के मैदान के अस्तित्व को एक निजी स्कूल खोलने के लिए एक अनुलाभ के रूप में पेश किया गया है, लेकिन यहां सरकार ने खुद खेल के मैदान को नष्ट कर दिया है. सरकार के डर से स्थानीय निवासी, मीडिया और सामाजिक संगठन सामने नहीं आ रहे हैं. याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि भवन में पहले एक प्राथमिक सरकारी स्कूल था, जिसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गय और अब सरकार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को भी बंद करने की योजना बना रही है ताकि अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों को समायोजित किया जा सके.
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि गरीब, अनाथ और प्रवासी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा छात्रों का परिणाम खराब करने की धमकी देकर मानसिक रूप से दबाव डाला जा रहा है और उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने भी स्कूल में पढ़ाई की है. अदालत ने प्रतिवादियों को अगली तारीख से पहले अपना जवाब जमा करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद की जाएगी.