SC ने खारिज की मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति की मांग वाली याचिका

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "किसी मुस्लिम महिला को आकर इसे चुनौती देने दीजिए. फिर हम इस पर विचार करेंगे."

मुस्लिम महिलाएं (Photo Credits : File Photos)

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को खारिज कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "किसी मुस्लिम महिला को आकर इसे चुनौती देने दीजिए. फिर हम इस पर विचार करेंगे."  SC Rejects petition seeking permission for entry of women in

अदालत अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई के अध्यक्ष स्वामी देतात्रेय साई स्वरूप नाथ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के अदेश को चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.

शीर्ष न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश में याचिका को प्रचार के लिए उठाया गया कदम बताए जाने का भी जिक्र किया. याचिकाकर्ता ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था, "पुरुषों के साथ मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश न करने देना उन्हें न्याय देने से इंकार करना है और यह उन्हें समानता के अधिकार से वंचित करता है जो कि समाज के लिए एक कलंक है."

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