सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है. अविवाहित और विवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट और नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है. अदालत ने आगे कहा कि एक विवाहित महिला की जबरदस्ती गर्भावस्था को बलात्कार के रूप में माना जा सकता है.
देखें पोस्ट:
SC holds that all women are entitled to safe&legal abortion
SC says,marital status of a woman can't be ground to deprive her right to abort unwanted pregnancy. Single&unmarried women have right to abort under Medical Termination of Pregnancy Act &rules till 24 weeks of pregnancy pic.twitter.com/jrQcQWTTbT
— ANI (@ANI) September 29, 2022
देखें ट्वीट:
#BREAKING All woman are entitled to safe and legal abortion : Supreme Court.#SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) September 29, 2022
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