पंजाब के जालंधर (Jalandhar) में दो लड़कियों के आपस में शादी कर ली. दोनों ने खरड़ के एक गुरुद्वारा साहिब में शादी रचाई. इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से सुरक्षा की गुहार लगाई. हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जालंधर के एसएसपी को दोनों युवतियों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया.
दोनों लड़कियों ने कहा कि वो एक-दूसरे को पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने 18 अक्टूबर को गुरुद्वारा साहिब में शादी कर ली. इस विवाह को लेकर उनके परिवार के लोग खुश नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें जान का खतरा बना हुआ है. खतरे की आशंका को देखते हुए उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांग पत्र भी दिया है. हालांकि जब एसएसपी की तरफ से मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अपील की. SC Verdict on Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से किया इनकार
याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक दोनों लड़कियां अपने शहर में रहती हैं, उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए. पुलिस दोनों लड़कियों की जान की सुरक्षा के साथ-साथ स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करें. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिका देने वाली लड़कियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसमें हाईकोर्ट का ये आदेश आड़े नहीं आएगा.
इससे पहले सितंबर में बठिंडा के गुरुद्वारा साहिब में दो लड़कियों ने शादी कर ली थी. बठिंडा के गुरुद्वारा श्री कलगधीर साहिब में शादी करवाई गई थी, जिसका सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था.
आपको बता दें कि समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. SC ने कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है. सीजेआई ने हा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए. उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किए. सीजेआई ने समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है. समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है.