नया सेफ्टी फीचर! अब कार में पिछली सीट पर बेल्ट नहीं पहनें पर बजने लगेगा अलार्म, पालन न करने पर 1000 रुपये जुर्माना
Car Seat Belt (Photo Credit: pexels)

जल्द ही कार में पीछे की सीट पर बैठे यात्री के बेल्ट नहीं पहनने पर अलार्म बजने लगेगा. क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से देश में बिकने वाली सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को ऑटो-निर्माता कंपनियों को एक मसौदा अधिसूचना जारी की.

बता दें की सीट बेल्ट अलार्म एक आवश्यक सुविधा है. यह सेफ्टी फीचर कार में बैठे यात्री को सीट बेल्ट पहनने के लिए बीपिंग ध्वनि के साथ सचेत करता है और यह ध्वनि तब तक बंद नहीं होती जब तक यात्री सीट बेल्ट नहीं पहन लेता. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, नोटिफिकेशन सिर्फ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए है, इसके अलावा कोई और नया प्रावधान नहीं किया गया है.

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वर्तमान में, ड्राइवर और फ्रंट सीट यात्रियों के लिए इन-बिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान हैं या इसे नजरअंदाज करते हैं.

कुछ सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की दुखद कार दुर्घटना के बाद यात्री सुरक्षा में सुधार करना है.