RBI Issues Alert List: रिजर्व बैंक ने जारी की अलर्ट सूची, विदेशी मुद्रा व्यापार में डील करने के लिए अधिकृत नहीं हैं ये संस्थाएं
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए अधिकृत नहीं होने के बावजूद देश में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच का संचालन कर रही हैं.
मुंबई, 7 सितंबर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को विदेशी मुद्रा कारोबार (Forex Trading) में शामिल 34 गैर-अधिकृत इकाइयों की ‘अलर्ट सूची’ (RBI Issues Alert List) जारी की. इन संस्थाओं में ऑक्टाएफएक्स, अल्पारी, हॉटफॉरेक्स, और ओलंपिक ट्रेड शामिल हैं. 7th Pay Commission: इस नवरात्रि कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 27312 रुपये तक बढ़ जाएगी सैलरी
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए अधिकृत नहीं होने के बावजूद देश में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच का संचालन कर रही हैं.
आरबीआई ने कहा कि निवासी व्यक्ति सिर्फ फेमा की शर्तों के तहत अधिकृत व्यक्तियों के साथ और वैध उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकते हैं. बयान में कहा गया कि निवासी व्यक्ति यदि फेमा के तहत वैध उद्देश्यों से इतर या आरबीआई द्वारा गैर मंजूरी प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के जरिये विदेशी मुद्रा का लेनदेन करेंगे, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
आरबीआई ने कहा कि उसे कुछ ईटीपी की वैधता स्पष्ट करने के संबंध में अनुरोध मिल रहे थे. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ऐसी इकाइयों के संबंध में अलर्ट सूची प्रकाशित करने का फैसला किया, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं है और न ही वे विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच का संचालन कर सकती हैं.