नई दिल्ली, 10 नवंबर. इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने रिपब्लिक भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था. रायगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जहां अर्नब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) गए थे जमानत के लिए. लेकिन हाईकोर्ट ने अर्नब को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया. इसी बीच खबर है कि हाई कोर्ट की तरफ से जमानत न मिलने के फैसले को लेकर अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.
ज्ञात हो कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए अर्नब निचली अदालत के पास जाएं. हाईकोर्ट ने कहा था कि अर्नब की अर्जी पर निचली अदालत में चार दिन के भीतर फैसला लिया जा सकता है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यह भी पढ़ें-Bombay High Court on Arnab Goswami's Bail Plea: अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत देने से किया इनकार
ANI का ट्वीट-
Republic TV Editor-in-Chief Arnab Goswami moves Supreme Court challenging Bombay High Court's order which refused to grant him interim bail in the 2018 abetment to suicide case. (File photo) pic.twitter.com/ZS4fEupZAK
— ANI (@ANI) November 10, 2020
ज्ञात हो कि अर्नब गोस्वामी ने इससे पहले अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत के लिए अर्जी दी थी. अर्नब को रविवार को ही अलीबाग से तलोजा जेल शिफ्ट किया गया था. अर्नब ने जेल स्टाफ पर मारपीट और वकील से बात न करने का आरोप लगाया था. यह पूरा मामला साल 2018 का है. 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप अर्नब पर है.