Arnab Goswami Released: रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है जमानत
रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया है. बताना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें आज शाम को अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अर्नब को जेल से रिहा किया गया है. इस दौरान जेल के बाहर बड़ी तादात में लोग नजर आए. साथ ही अर्नब ने इस दौरान वंदे मातरम का नारा भी लगाया.
मुंबई, 11 नवंबर. रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी (Republic TV Editor Arnab Goswami)को मुंबई (Mumbai) की तलोजा जेल (Taloja Jail) से रिहा कर दिया गया है. बताना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें आज शाम को अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद अर्नब को जेल से रिहा किया गया है. इस दौरान जेल के बाहर बड़ी तादात में लोग नजर आए. साथ ही अर्नब ने इस दौरान वंदे मातरम का नारा भी लगाया.
बता दें कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तलोजा जेल से रिहा किया गया है. उन्हें साल 2018 के एक मामले में अलीबाग पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इस पुरे मामले में पुलिस ने अर्नब सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. यह भी पढ़ें-Supreme Court on Arnab Goswami: सुप्रीम कोर्ट का अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ा फैसला, रिपब्लिक टीवी के एडिटर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से रिहा, देखें वीडियो-
#WATCH Republic TV Editor Arnab Goswami released from Mumbai's Taloja Jail following Supreme Court order granting interim bail pic.twitter.com/YzGfIm3wGo
— ANI (@ANI) November 11, 2020
ज्ञात हो कि इस पुरे मामले में अर्नब गोस्वामी सहित अन्य दो लोगों को अलीबाग पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया था. साथ ही इन्हें कोर्ट में पेश किया था. जहां कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अर्नब सहित सभी को भेजा था. इन लोगों पर आरोप है कि रिपब्लिक टीवी ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जिसके चलते आर्थिक रूप से परेशान इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 11, 2020 09:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

