नई दिल्ली, 11 नवंबर. रिपब्लिक टीवी के एडिटर (Republic TV Editor) अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से अर्नब को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से जमानत न मिलने के बाद अर्नब गोस्वामी के वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को आज जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या से जुड़े इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले अर्नब के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत न देने के फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. यह भी पढ़ें-Arnab Goswami Moves Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी
ANI का ट्वीट-
Supreme Court orders Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami and other co-accused be released on interim bail. pic.twitter.com/WveX5XglSl
— ANI (@ANI) November 11, 2020
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आप निचली अदालत का रुख करें. यह आत्महत्या से जुड़ा पूरा मामला साल 2018 का है. जिसमें इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप अर्नब गोस्वामी सहित दो अन्य लोगों पर लगा है.