भोपाल, 24 जनवरी : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. छह लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है. जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले में आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) के तहत बनाये गये प्रकरणों में छह लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है. इन लोगो से अवैध शराब बरामद की गई थी.
ज्ञात हो कि मुरैना में जहारीली शराब पीने के बाद 24 लोगों की हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में भोपाल के जिलाधिकारी लवानिया ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जिले में कहीं भी अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए. यह भी पढ़ें : Morena Hooch Tragedy: मध्य प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुरैना जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी मुकेश किरार गिरफ्तार
उन्होंने कहा कि आबकारी और पुलिस द्वारा लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है. अब तक आबकारी अधिनियम के 127 प्रकरण दर्ज किए गए एवं आबकारी तथा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1,308 लीटर शराब तथा 52 हजार किलोग्राम महुआ लाहन एवं दो वाहन जब्त किए गए हैं.