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हत्या मामले में रामपाल की सजा का ऐलान आज, छावनी में तब्दील हिसार, धारा 144 लागू

बता दें कि इससे पहले, हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को लोगों को बंधक बनाने, गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने, लोकसेवक के आदेश की अवहेलना करने के दो मामलों में बरी कर दिया था. लेकिन अदालत आज हत्या की साजिश रचने, देशद्रोह व दंगा भड़काने के मामले में दोषी करार दिया था

हत्या मामले में रामपाल की सजा का ऐलान आज, छावनी में तब्दील हिसार, धारा 144 लागू
संत रामपाल ( फाइल फोटो )

हिसार: हरियाणा की हिसार अदालत ने 11 अक्टूबर को हत्या के दो मामलों में स्वयंभू संत रामपाल को दोषी ठहराया था. वहीं इस मामले में मामले में सजा का फैसला आज 16 और 17 अक्टूबर को सुनाया जाएगा. सजा के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में धारा 144 लगाई गई है. इसके साथ ही सभी सीमाएं सील कर दई गई हैं. खबरों की माने तो सुनवाई के दौरान कोर्ट से तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है. 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे.

बता दें कि इससे पहले, हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को लोगों को बंधक बनाने, गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने, लोकसेवक के आदेश की अवहेलना करने के दो मामलों में बरी कर दिया था. लेकिन अदालत आज हत्या की साजिश रचने, देशद्रोह व दंगा भड़काने के मामले में दोषी करार दिया था.

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जानें पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला 14 नवंबर साल 2014 का है. जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संत रामपाल को पेश होने को कहा था. लेकिन वे नहीं आए. जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सतलोक आश्रम से रामपाल को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया. इस दौरान सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी. हिंसा में 6 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी. रामपाल पर अभी 3 केस चल रहे हैं, इसमें दो केस हत्या के और एक केस देशद्रोह का है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 16, 2018 11:21 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).