The Inter services Organisations Bill 2023: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ अंतर-सेवा संगठन विधेयक-2023, जानें इसकी मुख्य विशेषताएं

वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों - सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है.

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नई दिल्ली: लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी अंतर-सेवा संगठन विधेयक - 2023 को पारित कर दिया है. विधेयक में अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को ऐसे संगठनों में सेवारत या उससे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है. वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों - सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है. Delhi Services Bill: राज्यसभा से भी पारित हुआ दिल्ली सर्विस बिल, पक्ष में 131 तो विरोध में पड़े 102 वोट.

विधेयक के अधिनियमन से विभिन्न वास्तविक लाभ होंगे जैसे आईएसओ के प्रमुखों द्वारा अंतर-सेवा प्रतिष्ठानों में प्रभावी अनुशासन बनाए रखना, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस लाने की आवश्यकता नहीं है, कदाचार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान और कई कार्यवाहियों से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत होगी.

इस विधेयक से तीनों सेवाओं के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता का मार्ग भी प्रशस्त होने के साथ-साथ आने वाले समय में संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी तथा सशस्त्र बलों के कामकाज में और भी सुधार होगा.

मुख्य विशेषताएं

'आईएसओ विधेयक-2023' अनिवार्य रूप से एक सक्षम अधिनियम है और इसमें मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और पिछले छह दशकों या उससे अधिक समय से न्यायिक जांच का सामना कर रहे हैं.

किसी अंतर-सेवा संगठन में सेवा करते समय या उससे संबद्ध सेवा कर्मियों को उनके संबंधित सेवा अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. यह अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाता है, चाहे वे किसी भी सेवा के हों.

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