सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से मंगलवार को असम (Assam) में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि सरकार असम में एनआरसी की प्रक्रिया तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई विदेशी इसमें शामिल न हो और कोई भी भारतीय नागरिक छूटे नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय (MHA) असम के नागरिकों की सूची, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को निष्पक्षता के साथ पूरी करना चाहता है और इसके लिए राज्य सरकार को कोष समेत सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है.
Home Minister Rajnath Singh: The Government is committed to complete the NRC process within the stipulated time and ensure that neither any Indian national’s name is excluded nor any foreigner’s name included in the Final NRC. pic.twitter.com/w2PfjdM5QC
— ANI (@ANI) February 5, 2019
राजनाथ सिंह ने बताया कि हमारी सरकार एनआरसी अद्यतन का काम तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कोई विदेशी इसमें शामिल न हो और कोई भारतीय छूटा न रह जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह एनआरसी की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देने पर तुला हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी में केन्द्रीय सशर्त बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह के लिए एनआरसी का कार्य दो सप्ताह तक रोकने के लिए गृह मंत्रालय की याचिका पर उसे फटकार लगाई. यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने NRC की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएंगे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह दोहराया कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई 2019 की तय समय सीमा आगे नहीं बढ़ायी जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र इसकी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय का यह पूरा प्रयास एनआरसी की प्रक्रिया को बर्बाद करने के लिए है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव डयूटी से राज्य के कुछ अधिकारियों को अलग रखने पर विचार करने के लिए कहा है कि ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनआरसी की प्रक्रिया जारी रहे.