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राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को दी 17 दिनों की पैरोल, इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने की अनुमति

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल दी है.

राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को दी 17 दिनों की पैरोल, इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने की अनुमति
Asaram | PTI

नई दिल्ली: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल दी है. पैरोल के तहत उन्हें इलाज के लिए महाराष्ट्र के खोपोली स्थित माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक्स एंड हॉस्पिटल्स जाने की अनुमति दी गई है. इस अवधि में 15 दिन इलाज के लिए और 2 दिन यात्रा के लिए जोड़े गए हैं.

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पहले से जोधपुर में इलाज करा रहे आसाराम

इससे पहले, आसाराम (Asaram) जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 नवंबर से 30 दिन की पैरोल पर इलाज करवा रहे थे. मंगलवार को यह अवधि समाप्त होने के बाद, उन्होंने पुणे के माधवबाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी.

हाईकोर्ट ने जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की खंडपीठ के आदेश पर आसाराम को पैरोल दी. माना जा रहा है कि आसाराम 15 दिसंबर तक इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल के लिए जोधपुर से रवाना हो सकते हैं. आसार्म को कड़ी सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र के माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, खोपोली में एडमिट किया जाएगा.

जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना अनिवार्य

इलाज के बाद आसाराम को फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा. पैरोल के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. जोधपुर से आसाराम सीधा हवाई मार्ग से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे. इलाज खत्म होने के बाद, उन्हें 17 दिन की पैरोल समाप्ति पर वापस जेल जाना होगा.

इलाज के लिए दी गई पैरोल की शर्तें

कोर्ट ने पैरोल के साथ कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा:

  • आसाराम के चिकित्सा उपचार के लिए विशेष कक्ष की व्यवस्था की जाएगी.
  • अस्पताल के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में उनके अनुयायियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • मीडिया और प्रेस को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • किसी भी आगंतुक को आसाराम से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • यात्रा और इलाज का पूरा खर्च आसाराम को स्वयं वहन करना होगा.

कोर्ट ने अपने आदेश में आसाराम और उनके पैरोकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अलीबाग (महाराष्ट्र) द्वारा सुझाए गए मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाए. इलाज के बाद आसाराम को फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा. पैरोल के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2024 06:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).