Rajasthan Unlock-3: राजस्थान में कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी ढील, ऑफिस, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने के लिए मिली अनुमति
राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने शनिवार को अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन जारी की. इस नई गाइडलाइन में सरकार की तरफ से बड़ी ढील दी गई हैं.
जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार (Gehlot Govt) ने शनिवार को अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन जारी की. इस नई गाइडलाइन में सरकार की तरफ से बड़ी ढील दी गई हैं. नई गाइडलाइन के तहत 25 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं जिन कार्यालयों में कम से कम 60 फीसदी कर्मचारी वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, उन्हें 100 फीसदी क्षमता के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिली है.
अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन में सभी धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है. साथ ही राज्य में अब क्लबों में आउटडोर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जाएगी जबकि टीकाकरण वाले लोगों के लिए इनडोर खेल गतिविधियों की अनुमति होगी. वहीं जिम और रेस्टोरेंट जिन्होंने अपने कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों को टीका लगाया है, उन्हें 3 अतिरिक्त घंटों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं पार्क सुबह 5 से 8 बजे तक खुले रहेंगे. यह भी पढ़े: राजस्थान में कोरोनावायरस संक्रमण के 127 नये मामलें, संक्रमित मरीजों की संख्या 1478 हुई
राजस्थान में कोरोना प्रतिबंधो में मिली बड़ी ढील:
वहीं 1 जुलाई से शादी समारोह में लगी रोक को हटाते हुए कुछ छूट दी जाएगी. नई गाइडलाइन में सिर्फ 40 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे, मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर में शहनाईयां बज सकेंगी. हालांकि डीजे और बारात निकालने के लिए इजाजत नहीं होगी.
बता दें कि सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन में लोगों को कोरोना के नियमों को खास तौर से पालन करने के लिए हिदायत दी गई है. इसके साथ ही राज्य के अधिकरियों को भी हिदायत दी गई है कि लोगों से कोरोना के नियमों का पालन जरूर करवाएं. क्योंकि कोरोना महामारी के मामले अभी भी राज्य में पाए जा रहे हैं.