चंडीगढ़: पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति को वापस ले लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में जांच से पहले वहां की सरकार से इजाजत लेनी होगी. बिना इजाजत के सीबीआई किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती हैं. अब तक था कि सीबीआई किसी भी मामले की जांच केंद्र सरकार से इजाजत मिलने के बाद जांच एजेंसियां सीधा किसी भी राज्य में जाकर बिना सरकार के अनुमति से किसी भी मामले की जांच करती थी.
वहीं इससे पहले हाल ही में महाराष्ट्र, केरल और झारखंड और उससे पहले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सीबीआई के जांच को लेकर इस तरफ के आदेश जारी हो चुके हैं. इन राज्यों में सरकार के इस आदेश के सीबीआई को जांच के लिए इन राज्यों में किसी भी मामले की जांच के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी. Sharad Pawar on CBI for SSR: सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी महाराष्ट्र सरकार :शरद पवार
Punjab Government revokes general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) to carry out any investigation in the State. CBI will now have to take permission from the State government on a case-to-case basis.
— ANI (@ANI) November 9, 2020
इन राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है. इसलिए किसी भी जांच से पहले बी पहले राज्य सरकार के पास जांच के लिए पत्र भेज इजाजत ले. सीबीआई के पत्र के बाद रजी सरकार मामलें को देखेगी. उसे लगेगा कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को इजाजत देनी चाहिए तो फिर जांच के लिए इजाजत दी जायेगी.