पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में महिला सरपंच का अजीबो-गरीब फरमान, लव मैरिज, नशा और JD पर लगा प्रतिबंध, आदेश नहीं मानने पर होगी सजा
पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में महिला सरपंच ने कई नए और अजीबो-गरीब फरमान जारी किए हैं, जो गांव के लोगों को हैरान कर रहे हैं। इनमें लव मैरिज पर रोक, मेडिकल पर नशा बेचने पर पाबंदी और डीजे पर समय सीमा तय करने जैसे आदेश शामिल हैं
पंजाब के मोगा जिले के धुरकोट रणसिंह गांव में महिला सरपंच ने कई नए और अजीबो-गरीब फरमान जारी किए हैं, जो गांव के लोगों को हैरान कर रहे हैं. इनमें लव मैरिज पर रोक, मेडिकल पर नशा बेचने पर पाबंदी और डीजे पर समय सीमा तय करने जैसे आदेश शामिल हैं.
महिला सरपंच ने कहा कि अगर कोई दुकानदार मेडिकल पर नशा बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, अगर कोई दुकानदार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू, सिगरेट या स्टिंग बेचता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा. यह भी पढ़े: Rajasthan: इस जिले में अजीबो-गरीब फरमान जारी, शादी वाले दिन दूल्हे का क्लीन शेव होना अनिवार्य, वरना…
रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक:
रात 10 बजे के बद डीजे बजाने पर लग लग दी गई है. आदेश में कहा गया है कि यदि गांव में कोई कार्यक्रम हो, तो डीजे की आवाज़ 10 बजे तक ही सुनाई देगी. इसके अलावा, गांव में कूड़ा फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाता है, तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. सरकारी स्थानों पर चोरी करने पर भी पंचायत के द्वारा सजा की बात कही गई है.
लव मैरिज पर रोक:
महिला सरपंच ने लव मैरिज पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि गांव का कोई भी लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते. यदि कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे गांव छोड़ना होगा.
इस फरमान के बाद गांव में हलचल मच गई है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे गांव की परंपराओं को बनाए रखने का कदम मान रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 08, 2024 05:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

