नागरिकता संशोधित कानून को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण CAA को असंवैधानिक करार दिया
संशोधित नागरिकता कानून को राज्य में ना लागू किए जाने की कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर भाजपा के विरोध जताने पर महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को हंगामा हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नए नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे राज्य में लागू ना होने देने की बात कही थी.
संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को राज्य में ना लागू किए जाने की कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर भाजपा के विरोध जताने पर महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को हंगामा हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) ने नए नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे राज्य में लागू ना होने देने की बात कही थी.
सदन में विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडणवीस ने उनकी इस टिप्पणी पर विरोध जताते हुए कहा, "संसद के दोनों सदन में संशोधित नागरिता कानून पारित हुआ है. (राज्य की) सरकार इसे लागू ना करने का फैसला नहीं कर सकती."
फडणवीस का समर्थन करते हुए भाजपा नेता सुधीर मुंगंटीवार ने कहा, "विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष और संसद के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते. सीएए को असंवैधानिक नहीं कह सकते." राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेन्द्र अहवाद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद किसी भी कानून पर सदन में चर्चा कर सकते है.
उन्होंने कहा, "यह सदन पहले पीओटीए (आतंकवाद निरोधक अधिनियम) पर चर्चा कर चुका है तो सीएए पर भी कर सकता है." कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने भी चव्हाण का समर्थन करते हुए कहा, "यह कानून हिंदू या मुसलमान के बारे में नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बारे में है. इसे यहां लागू नहीं किया जाना चाहिए."
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2019 01:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

