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Maharashtra Politics: केंद्रीय मंत्री Narayan Rane ने पार्टी के नेताओं को दिया धन्यवाद, कहा- शुक्रवार से फिर शुरू होगी 'जन आशीर्वाद यात्रा'

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार यानी आज मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि, 'मेरी पार्टी के नेता मेरे साथ खड़े हैं और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं. जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार यानी परसों से फिर शुरू होगी.' इसके अलावा उन्होंने कहा, 'बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ दायर किए गए सभी मामलों में फैसला मेरे पक्ष में आया है.

Maharashtra Politics: केंद्रीय मंत्री Narayan Rane ने पार्टी के नेताओं को दिया धन्यवाद, कहा- शुक्रवार से फिर शुरू होगी 'जन आशीर्वाद यात्रा'
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 25 अगस्त: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) ने आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) में बुधवार यानी आज मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि, 'मेरी पार्टी के नेता मेरे साथ खड़े हैं और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं. जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार यानी परसों से फिर शुरू होगी.' इसके अलावा उन्होंने कहा, 'बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ दायर किए गए सभी मामलों (शिवसेना द्वारा दायर किए गए) में फैसला मेरे पक्ष में आया है. यह इस बात का संकेत है कि देश कानून से चलता है.'

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और महाराष्ट्र (Maharashtra) के मौजूदा सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के बीच छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है. राणे को हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हिरासत में लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनकी गिरफ्तारी 'सही' है, लेकिन उनको हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है.

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नारायण राणे को अदालत ने बीते मंगलवार देर रात को जमानत दी, जिसके आदेश की विस्तृत प्रति बुधवार को जारी की गई. मजिस्ट्रेट एसएस पाटिल ने आदेश में कहा, 'गिरफ्तारी के कारण और अन्य कारणों पर गौर करते हुए, मुझे लगता है कि गिरफ्तारी सही है.' अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि कुछ धाराएं जिनके तहत राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, वे गैर-जमानती हैं और उनमें उम्रकैद तथा मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है.

अदालत ने कहा, 'इन तथ्यों पर गौर करते हुए, यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. आरोपी इस तरह का अपराध दोबारा ना करे.'

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से मंगलवार को दोपहर में राणे को गिरफ्तार किया गया था. राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं.

उन्होंने कहा था, 'अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता.' राणे को मंगलवार रात रायगढ़ जिले में महाड की एक अदालत में पेश किया गया था. पुलिस ने राणे की सात दिन हिरासत की मांग की थी, जिससे अदालत ने इनकार कर दिया और उन्हें चार सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद राणे के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की थी.

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अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 15 हजार रुपये के मुचलके पर राणे को जमानत दे दी और उन्हें 30 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस अधीक्षक अलीबाग के कार्यालय में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि अगर पुलिस राणे की आवाज का नमूना लेना चाहेगी तो वह उन्हें सूचित करेगी और राणे सहयोग करें.

महाड में राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोकसेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) तथा धारा 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत से संबंधित बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(भाषा इनपुट के साथ)

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2021 05:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).