देश

शरद यादव को सरकारी आवास मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई तक मिली राहत

JDU नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य सभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था

शरद यादव को सरकारी आवास मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई तक मिली राहत
शरद यादव (Photo Credit-ANI Twitter)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को 12 जुलाई तक इस मामले में राहत दे दी है. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 18 मई को जदयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर शरद यादव को नोटिस जारी किया था.  JDU नेता  ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य सभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था और उन्हें अपना वेतन, भत्ते लेने तथा यह याचिका लंबित होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी.

शरद यादव का कहना था कि राज्यसभा के सभापति ने 4 दिसंबर को उनके और एक अन्य सांसद अली अनवर को अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाने से पहले अपना पक्ष रखने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया.

सिंह ने उच्च न्यायालय में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी.

ज्ञात हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले 7 जुलाई में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने पर शरद यादव विपक्ष के साथ मिल गये थे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 07, 2018 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).