नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को 12 जुलाई तक इस मामले में राहत दे दी है. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 18 मई को जदयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर शरद यादव को नोटिस जारी किया था. JDU नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य सभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था और उन्हें अपना वेतन, भत्ते लेने तथा यह याचिका लंबित होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी.
शरद यादव का कहना था कि राज्यसभा के सभापति ने 4 दिसंबर को उनके और एक अन्य सांसद अली अनवर को अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाने से पहले अपना पक्ष रखने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया.
Supreme Court asks Delhi High Court to hear and expedite Sharad Yadav's plea challenging his disqualification from Rajya Sabha.
— ANI (@ANI) June 7, 2018
सिंह ने उच्च न्यायालय में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी.
Plea challenging Delhi HC order allowing Sharad Yadav to retain official residence: SC partially modified Delhi HC's order, says 'Sharad Yadav won't get salary, allowances & other facilities like air & rail ticket'. SC grants him relief till July 12. (file pic) pic.twitter.com/QwBOesBu5S
— ANI (@ANI) June 7, 2018
ज्ञात हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले 7 जुलाई में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने पर शरद यादव विपक्ष के साथ मिल गये थे.